Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी के मामलों के स्थानांतरण पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मोगा में बेअदबी के मामले की सुनवाई चंडीगढ़ से करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल स्थिति जस की तस बनी रहे। हाईकोर्ट ने मोगा समेत बेअदबी के छह मामलों को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया था कि पंजाब का माहौल ठीक नहीं है।
इस मामले को लेकर गुरसेवक सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब यह तय होगा कि मामले की सुनवाई मोगा में होगी या चंडीगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
एच.एस. फुल्का ने बताया कि हाईकोर्ट ने 17 मार्च, 2025 को कहा था कि पंजाब का माहौल ठीक नहीं है। इसी आधार पर छह मामलों को स्थानांतरित किया गया था। मोगा निवासी गुरसेवक सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी पंजाब में रहते हैं और वहीं कार्यक्रम भी करते हैं। मामले की सुनवाई होते ही माहौल बिगड़ जाता है और शिकायतकर्ता को चंडीगढ़ आना पड़ता है।
सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। फुल्का ने कहा कि वह सरकार को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करे और स्पष्ट करे कि पंजाब का माहौल खराब नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों को पंजाब से बाहर जाने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे सरकार से इस मामले में पहल करने की मांग करें।
(For more news apart from Supreme Court stays transfer of sacrilege cases news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi)