Pooja Khedkar Case: बर्खास्त 'ट्रनी IAS पूजा खेडकर को दिल्ली HC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी 7 दिन के लिए टली

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

. पूजा ने 15 दिन का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया है.

Pooja Khedkar Case: Big relief to dismissed 'trannie IAS' Pooja Khedkar from Delhi HC, arrest postponed for 7 days

Pooja Khedkar Case: महाराष्ट्र की बर्खास्त आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार 26 सितंबर को पूजा खेलकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. 

दरअसल, पूजा के मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. पूजा खेलकर की गिरफ्तारी से राहत आज खत्म हो रही है. पूजा ने 15 दिन का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया है. अब उन्हें अगले 7 दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

पूजा खेलकर को गिरफ्तारी से आंशिक राहत

दरअसल, पूजा खेलकर ने दस्तावेज जमा करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. कोर्ट ने उनकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली. कोर्ट ने पूजा को 7 दिन की गिरफ्तारी से राहत दी है. इस बीच उनके वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, इसलिए उन पर ये आरोप लगाए गए हैं. पूरी मीडिया का फोकस पूजा खेलकर पर है. ऐसे में वह काफी दबाव में हैं. वह कहीं नहीं गई हैं और पुणे में ही हैं.

पूजा खेलकर पर क्या है आरोप?

पूजा खेलकर 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी थीं। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 841वीं रैंक हासिल की। जून 2024 से उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में चल रही थी। पूजा पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी को अपने बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है।

उन्होंने यूपीएससी की नौकरी के लिए ओबीसी उम्मीदवारों और विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती नियमों का लाभ उठाया। तब पता चला कि उनके पिता (जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अधिकारी थे) के पास 40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. वह नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं थे।

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