Supreme Court:दिल्ली-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध में थोड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण को दी मंजूरी

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

कोर्ट ने एनईईआरआई और पीईएसओ से प्रमाणित ग्रीन क्रैकर (हरित पटाखे) बनाने वाले निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण की अनुमति दी

Supreme Court allows the manufacture of green firecrackers in Delhi NCR news in hindi

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजधानी में बिना अनुमति के पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। (Supreme Court allows the manufacture of green firecrackers in Delhi NCR) 

सुप्रीम कोर्ट ने उन निर्माताओं को पटाखे बनाने की अनुमति दी है जिनके पास नीरी और पेसो द्वारा जारी प्रमाण पत्र हैं। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचा जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस मामले में सभी पक्षों से बात करे और दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री को लेकर कोई समाधान निकाले।

साथ ही, कोर्ट ने एनईईआरआई (NEERI) और पीईएसओ (PESO) से प्रमाणित ग्रीन क्रैकर (हरित पटाखे) बनाने वाले निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन शर्त रखी कि इनकी बिक्री एनसीआर में नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान कुछ पक्षों ने दलील दी कि 3 अप्रैल को कोर्ट के आदेश से, जिसमें पटाखों पर लगा प्रतिबंध केवल सर्दी के मौसम तक सीमित न रहकर पूरे साल लागू कर दिया गया, 2018 के अर्जुन गोपाल मामले के फैसले से टकराव पैदा हो गया है।

एमसी मेहता मामले में अमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने पटाखों, जिसमें उनका निर्माण भी शामिल है, पर पूर्ण प्रतिबंध की वकालत की। उनका कहना था कि एनसीआर में निर्माण की अनुमति देने से अंततः वहां बिक्री और उपयोग भी शुरू हो जाएगा।

वहीं, निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह (एओआर देवांश श्रीवास्तव के साथ) और के. परमेश्वर ने कड़े नियमों के तहत निर्माण की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे अपनी उत्पादन मात्रा वेबसाइट पर घोषित कर सकते हैं और सभी आवश्यक घोषणाएं देंगे।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा कि अगर मानक पूरे किए जा रहे हैं तो निर्माण की अनुमति देने में समस्या क्या है? रोजगार पर असर होगा। समाधान होना चाहिए।
अत्यधिक आदेश समस्याएं पैदा करेंगे तो उन्हें निर्माण करने दें और अभी के लिए एनसीआर में बिक्री न होने दें। सीजेआई ने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर प्रतिबंध का पालन मुश्किल से हो रहा है।

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