मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक और बढ़ी
सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम अपनी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया था.
नई दिल्ली - दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई मामले में जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने सीबीआई से कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं जिस पर आपको भरोसा है तो हमें दिखाएं.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है. ईडी मामले में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम अपनी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया था.
सीबीआई ने मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी की चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंतला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप सिंह ढाल को भी आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट पर कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगी। बुच्ची बाबू गोरंतला तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के सीए हैं। ईडी इस मामले में कविता से भी पूछताछ कर चुकी है।