Delhi Excise Policy Case: बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत
पीठ ने पूछा, "यह दिखाने के लिए क्या सामग्री है कि वह अपराध में शामिल थी।" मामले की सुनवाई चल रही है।
Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत देते हुए ज़मानत दे दी है, पीठ ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या "सामग्री" है कि वह कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में कविता की ज़मानत की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जांच क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।
कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दोनों एजेंसियों द्वारा जांच पहले ही पूरी कर ली गई है। उन्होंने दोनों मामलों में सह-आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के शीर्ष अदालत के फैसले का भी हवाला दिया।
जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था या उसे फॉर्मेट कर दिया था और उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने के समान था। रोहतगी ने आरोप को "फर्जी" करार दिया। पीठ ने राजू से पूछा, "यह दिखाने के लिए क्या सामग्री है कि वह अपराध में शामिल थी।" मामले की सुनवाई चल रही है।
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