Delhi High Court ने पाकिस्तानी महिला की याचिका की खारिज, कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

पाकिस्तानी महिला ने दीर्घकालिक वीजा के लिए अपने आवेदन पर विचार करने की मांग की थी।

Delhi High Court dismissed petition of Pakistani woman News In Hindi

Delhi High Court dismissed petition of Pakistani woman News In Hindi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पाकिस्तानी महिला द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने दीर्घकालिक वीजा के लिए अपने आवेदन पर विचार करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला शीना नाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि उसके दीर्घकालिक वीजा के आवेदन पर विचार करने और उसके निवास परमिट को रद्द न करने का निर्देश दिया जाए।

हालाँकि, बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में पाकिस्तानी महिला शीना नाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रद्द करने का आदेश दिया है। इसके लिए किसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस आदेश में कोई छूट देना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। 

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