श्रद्धा वालकर हत्या: आफताब के खिलाफ आरोपों पर नौ मई को आदेश पारित करेगी अदालत
दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है।
New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला नौ मई के लिए निर्धारित किया। पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े करने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि संबंधित न्यायाधीश छुट्टी पर हैं।.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के साथ-साथ आरोपी के वकीलों की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनने के बाद आदेश शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने वालकर के पिता की उस अर्जी पर सुनवाई भी 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया था कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार महिला के अवशेषों को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाए।
दिल्ली पुलिस द्वारा अर्जी पर जवाब अगली तारीख को दाखिल किये जाने की उम्मीद है। जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को वालकर के पिता की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।.
दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है।
दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था और उसके बाद उसके शव के टुकड़े करके दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने शव के टुकड़ों को राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था।