Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
मामले में अरविंद केजरीवाल की तीन दिन की रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी केस से जुड़े मनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों (12 जुलाई तक) की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.( Arvind Kejriwal judicial custody)
मामले में अरविंद केजरीवाल की तीन दिन की रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है. तब सीबीआई ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उनका पालन न कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता।
सीबीआई ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है . कोर्ट सिर्फ केसडायरी देख सकता है। ये कई पुराने फैसलों मे कहा जा चुका है। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह , सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कई विधायक कोर्ट में मौजूद हैं।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने 2 एप्लीकेशन दी
पहली- जब तक जज ऑर्डर लिखें तब तक 10 से 15 मिनट तक केजरीवाल को परिवार से मिलने की इजाजत दी.
दूसरी- ED के केस में गिरफ्तारी के बाद जब केजरीवाल को JC भेजा गया था तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट थी वो जारी रखी जाए.
कोर्ट ने दोनों मांग मान ली है. वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी.
(For more news apart from Delhi Rouse Avenue Court sent Arvind Kejriwal to judicial custody till July 12 in Delhi Excise Policy Case, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)