Brij Bhushan Singh News: दिल्ली हाई कोर्ट से बृजभूषण को नहीं मिली राहत
हाई कोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए।
Brij Bhushan Singh News: बृजभूषण सिंह को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बृज भूषण के वकील से एक संक्षिप्त नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है. दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण की याचिका के रखरखाव पर सवाल उठाया है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
हाई कोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। बृज भूषण के वकील ने कहा कि मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं, एफआईआर दर्ज करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है. बृजभूषण के वकील ने कहा- सभी घटनाएं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर हुईं.
ट्रायल के दौरान अब तक अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब यौन उत्पीड़न की शिकारपीड़िताओं के भी बयान दर्ज करने के लिए भी नोटिस जारी किए गए हैं. 0 सितंबर को पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में महिला पहलवानों के 10 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर को एक अलग कमरे में राऊज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत द्वारा बयान रिकॉर्ड किया जाएगा।
24 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने पूरे मामले का विरोध किया था और महिला पहलवानों का बयान उनके वकील के सामने दर्ज कराने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और अलग कमरे में बयान दर्ज कराने को कहा. कोर्ट ने इन सभी गवाहों को कमजोर गवाह मानते हुए उनके बयान दर्ज करने का फैसला किया था.
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमने निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि यह मामला न सिर्फ सही है बल्कि यह मामला बंद होने लायक है. इसलिए हम दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं. मुझे उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले में ऐतिहासिक फैसला देगा. अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज कर दी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे.
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