Delhi High Court: दिल्ली HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो लोगों को दी जमानत, AAP नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ा है मामला

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "दोनों मामलों में जमानत मंजूर की जाती है।"

Delhi HC grant bail to two in 2017 money laundering case news In Hindi

Delhi HC grants bail to two in 2017 money laundering case news In Hindi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अंकुश जैन और वैभव जैन को 2017 के धन शोधन मामले में जमानत दे दी, जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "दोनों मामलों में जमानत मंजूर की जाती है।"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में सत्येंद्र जैन को फरवरी 2015 से मई 2017 तक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके 1.47 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और जून 2022 में दोनों को कथित तौर पर लोक सेवकों को उनकी चल संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में पेश करने में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

ईडी ने कहा था कि दोनों ने पूर्व मंत्री को बचाने के लिए आयकर प्रकटीकरण योजना के तहत कथित तौर पर 8.6 करोड़ रुपये की अघोषित आय की घोषणा की थी, पुरानी तारीख के दस्तावेज तैयार किए थे और पूर्व मंत्री से संबंधित 5 करोड़ रुपये के धन शोधन अपराध में शामिल थे।

शहर की अदालत द्वारा पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को रिहा करने के आदेश के दो दिन बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी ।

18 अक्टूबर को शहर की अदालत ने जैन को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि मामले में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है, पूरा होने की तो बात ही छोड़िए।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश देते हुए इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता लंबे समय से जेल में बंद हैं।

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