Bilkis Bano Case Update: सुप्रीम कोर्ट पहुंची गुजरात सरकार, याचिका दायर कर फैसले पर पुनर्विचार की मांग
गुजरात सरकार ने कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
Bilkis Bano Case Update: गुजरात सरकार ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों की शीघ्र रिहाई को रद्द करने के फैसले में राज्य सरकार के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो बलात्कार मामले और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 आरोपियों की समयपूर्व रिहाई को खारिज करते हुए गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी का फैसला, जिसमें राज्य पर "अधिकारों को हड़पने" और "विवेक के दुरुपयोग" का आरोप लगाया गया था, गलत था.
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य समन्वय पीठ ने मई 2022 में गुजरात राज्य को 'उपयुक्त सरकार' कहा था और राज्य को 1992 की माफी नीति के अनुसार एक आरोपी के क्षमा आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।
समीक्षा याचिका में कहा गया है कि अगर समन्वय पीठ के 13 मई 2022 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर नहीं की जाती है तो गुजरात सरकार के खिलाफ 'अधिकार हड़पने' का कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है. याचिका के अनुसार, अदालत ने दृढ़ता से कहा कि गुजरात राज्य ने 'प्रतिवादी नंबर 3/आरोपी के साथ मिलीभगत की।' याचिका में कहा गया है कि ये टिप्पणियां न केवल अनुचित और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ हैं, बल्कि याचिकाकर्ता-गुजरात राज्य के खिलाफ गंभीर पूर्वाग्रह भी पैदा करती हैं।
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