Gujarat High Court News: लड़की से फोन नंबर मांगना गलत, लेकिन यह यौन उत्पीड़न नहीं; गुजरात हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

राष्ट्रीय, गुजरात

. महिला ने 26 अप्रैल को सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।  

Asking a girl's phone number is wrong, but it is not sexual harassment; Big comment of Gujarat High Court

Gujarat High Court News: किसी अजनबी लड़की से उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछना गलत है, लेकिन यह यौन उत्पीड़न नहीं है। यह बड़ी टिप्पणी गुजरात हाई कोर्ट ने की है. 

दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक माहिला ने गांधीनगर के रहने वाले समीर रॉय के खिलाफ उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछने का आरोप लगा कर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला ने 26 अप्रैल को सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।  उन्होंने रॉय पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर मांगने का आरोप लगाया. वहीं पुलिस ने रॉस के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए के तहत उत्पीड़न का मामला दर्ज किया.

रॉय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था तब पुलिस ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था. 

रॉय का आरोप है कि 25 अप्रैल को पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल फोन छीन लिया. पुलिस ने उसके मोबाइल से कुछ डेटा भी डिलीट कर दिया है. इसके बाद उन्होंने पुलिस के खिलाफ शिकायत भी की थी. रॉय ने बाताया कि उन्हें 9 मई को पता चला कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

 जस्टिस निजार देसाई ने पुलिस द्वारा रॉय के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने पर सवाल उठाए हैं. जस्टिस देसाई ने कहा कि अगर कोई पूछता है कि आपका नंबर क्या है तो यह गलत है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है. इसमें क्या कोई गलत इरादा दिखता है?

अदालत ने कहा कि हालांकि यह (नंबर मांगना) आवेदक द्वारा एक अनुचित कार्य हो सकता है, लेकिन आप आईपीसी की धारा 354 पढ़ें, यह यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है। दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है. एफआईआर के मुताबिक युवक ने नंबर मांगा पर यह यौन उत्पीड़न नहीं है.  एफआईआर में दर्ज तथ्यों को देखते हुए, यह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगा। नंबर मांगा गलत है पर यह  यौन उत्पीड़न नहीं है.

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