मानहानि केस: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज, नहीं मिली राहत

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, गुजरात

अब राहुल गांधी मामले में हाईकोर्ट में अपील कर सकते है. 

Defamation case: Rahul Gandhi's plea in Modi surname case dismissed, no relief

मानहानि केस में राहुल गाँधी को राहत नहीं मिली है. गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका सूरत कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। बता दें कि मानहानि मामले राहुल गाँधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब राहुल गांधी मामले में हाईकोर्ट में अपील कर सकते है. 

ये है पूरा मामला 

बता दें कि यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने इस मामले में  फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।