Haryana News: पूर्व मंत्री संदीप सिंह कोर्ट में पेश; जूनियर महिला कोच के दस्तावेज मांगने का आवेदन भी मंजूर
इस मामले में पीड़िता की ओर से कुछ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी
Haryana News: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में आज चंडीगढ़ जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बहस होनी थी और सीआरपीसी की धारा 209 के तहत मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया जाना था।
इसके साथ ही आरोपी को 207 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के आवेदन का जवाब भी देना था. इस मामले में आरोपी संदीप सिंह आज कोर्ट में पेश हुए.
इस मामले में पीड़िता की ओर से कुछ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस मामले में पीड़िता की ओर से वकील दीपांशु बंसल पेश हुए. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच समेत अन्य दस्तावेज मांगने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. अब चंडीगढ़ पुलिस को पीड़िता को वो दस्तावेज मुहैया कराने होंगे. अब इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. मुकदमे में देरी न हो इसके लिए शिकायतकर्ता की ओर से पहले ही आवेदन दिया जा चुका है।
दरअसल, पीड़ित महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ दो गैर जमानती धाराओं समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें आईपीसी की धारा 342 भी शामिल है जो गलत तरीके से कब्ज़ा करने पर लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 354 भी लगाई गई, जो कपड़े फाड़ने पर लगाई जाती है.
आईपीसी की धारा 354 जो कि एक जमानती धारा है, छेड़छाड़ के लिए लगाई जाती है। धारा 506 डराने-धमकाने के लिए लगाई जाती है. इसके अलावा शारीरिक छेड़छाड़ की धारा 354 और छेड़छाड़ की धारा 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस बीच, कोच ने तीन महीने पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार के सीआईडी लोग उनका पीछा कर रहे थे.
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