हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक; टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को हरी झंडी, डेली वेजेस की सैलरी बढ़ी,अनुकंपा नियुक्ति नीति लागू
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Haryana Cabinet Meeting News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने बताया कि डेली वेज और पार्ट टाइम कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसके अलावा, 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के आश्रितों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। (Haryana government approved several important decisions in the cabinet news in hindi)
सीएम ने कहा कि यह निर्णय पहले विधानसभा सत्र में घोषित किया गया था और अब इसे औपचारिक मंजूरी मिल गई है। चयनित व्यक्ति को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति नीति लागू
बैठक में हरियाणा के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राहत देने के लिए अनुकंपा आधारित नियुक्ति नीति में छूट देने का निर्णय भी लिया गया। अब वे परिवार, जो पहले तीन साल की समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे, आवेदन कर सकेंगे। इस नीति के तहत दो शहीद सैनिकों के आश्रितों—समीर (ऑपरेशन पराक्रम, 2001) और जंगवीर तक्षक (ऑपरेशन रक्षक, 2000)—को तुरंत नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लगातार शहीद परिवारों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, किसानों से जुड़ी भूमि अधिग्रहण नीति में भी संशोधन किया गया है, ताकि वे ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से स्वेच्छा से अपनी भूमि देने पर उचित मुआवजा प्राप्त कर सकें।
कैबिनेट ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025
कैबिनेट ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब जोन प्रणाली समाप्त कर दी गई है और शिक्षक सीधे अपनी पसंद का स्कूल चुन सकेंगे। इसके साथ ही, स्वामित्व योजना को कानूनी मान्यता दी गई है, जिससे आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा, ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को भी कानूनी मान्यता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में संपत्ति विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।
महिला श्रमिकों और उद्योगों के लिए नए प्रावधान
कैबिनेट ने ‘कारखाना (संशोधन) अध्यादेश 2025’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत महिला श्रमिक अब मशीनरी पर काम कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ। ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, और इसके लिए दोगुनी मजदूरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2025 के तहत अब पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिससे छोटे प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन करते हुए 5% भूमि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई है। सरकार का उद्देश्य Ease of Doing Business को बढ़ावा देकर राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना है।
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