Haryana News: हरियाणा सरकार ने अंशकालिक और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में किया बदलाव
हरियाणा सरकार ने अपने संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय कर दिया है.
Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले अंशकालिक और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन किया है। यह नया वेतन ढांचा 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा। (Haryana government changes salaries of part-time and daily wage employees news in hindi)
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से प्राप्त कई मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग शामिल थी। अधिसूचना में जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक अंतर को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तर के श्रमिकों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
श्रेणी 1 में कितने का भुगतान
हरियाणा सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के मुताबिक, श्रेणी-1 के तहत जिलों में लेवल-1 के श्रमिकों को अब 19,900 रुपये मासिक यानी 765 रुपये प्रतिदिन या 96 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा. इसी तरह, लेवल-2 पर यह 23,400 रुपये मासिक, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लागू होगा. सरकार ने लेवल-3 पर 24,100 रुपये मासिक, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटे वेतन तय किया है.
श्रेणी-2 में कितना होगा भुगतान
श्रेणी-2 के तहत जिलों में लेवल-1 के श्रमिकों का मासिक वेतन 17,550 रुपये, दैनिक वेतन 675 रुपये और प्रति घंटा दर 84 रुपये होगी. लेवल-2 पर यह भुगतान 21,000 रुपये मासिक, 808 रुपये दैनिक और 101 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से की जाएगी. लेवल-3 के लिए 21,700 रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा, जबकि 835 रुपये दैनिक और 104 रुपये प्रति घंटे की दरें तय की गई हैं.
श्रेणी-3 में कितने रुपये मिलेंगे
हरियाणा सरकार ने बताया कि श्रेणी-3 के जिलों में संशोधित दरें लेवल-1 के लिए 16,250 रुपये मासिक, 625 रुपये दैनिक और 78 रुपये प्रति घंटा रहेंगी. लेवल-2 पर 19,800 रुपये मासिक, 762 रुपये दैनिक और 95 रुपये प्रति घंटे का भुगतान किया जाएगा. सरकार ने कहा कि लेवल-3 पर 20,450 रुपये मासिक, 787 रुपये दैनिक और 98 रुपये प्रति घंटा वेतन तय किया गया है. राज्य सरकार का कहना है कि यह वेतन संशोधन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ती लागत और क्षेत्रीय असमानताओं के अनुरूप उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है.
राज्य सरकार का कहना है कि यह वेतन संशोधन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ती जीवनयापन लागत और क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुरूप उचित वेतन प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
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