Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, घर के लिए ले सकेंगे 25 लाख का एडवांस लोन और भी बहुत कुछ

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हरियाणा

प्रदेश सरकार ने 14 साल बाद गृह निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम और त्रजऋण की सीमा में बढ़ोतरी की है।

Haryana Govt employees advance loan 25 lakh build house News In Hindi

Haryana Government employees able to take advance loan of Rs 25 lakh to build a house News In Hindi: हरियाणा में सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक अग्रिम (एडवांस) ले सकेंगे। बेटे-बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपये ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है। 

प्रदेश सरकार ने 14 साल बाद गृह निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम और त्रजऋण की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह राशि बढ़ाई गई थी. जबकि इसके बाद प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा महंगाई में भी काफी वृद्धि हुई है। इसे आधार बनाते हुए कर्मचारी संगठन कई वर्षों से अग्रिम  राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे.

आखिर लंबे अंतराल के बाद अब वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्स सचिव अनुराग रस्तोगी ने अग्रिम राशि में  बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्त एवं उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारी  सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी द्वारा लिए सभी अग्रिमों की कुल मासिक किस्त (ईएमआई) वेतन के एक तिहाई से अधिक गहरी होनी चाहिए। कर्मचारी की संपति प्राण पूरा होने तक गिरवी रखी जाएगी.

मकान-प्लाट के लिए ऐसे मिलेगी अग्रिम राशि

•  गृह निर्माण: सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपये तक केवल एक बार अग्रिम राशि मिलेगी। गृह आवास भता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर अनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये जो भी कम हो, दिया जाएगा।

* प्लाट खरीदने के लिए गृह निर्माण अग्रिम की कुल स्वीकार्य राशि का 60 प्रतिशत अर्थात किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपये उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे।

* मकान के विस्तार या मरम्मत के लिए: 10 महीने का मूल वेतन या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम पांच लाख रुपये अग्रिम लिए जा सकेंगे। मकान के विस्तार के लिए खरीद के तीन साल और मरम्मत के लिए मकान खरीदने के पांच साल के भीतर ही यह राशि दी जाएगी। उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने सरकार से पहले गृह निर्माण अग्रिम लिया था, वे पहले के अग्रिम के अहरण शुरू होने के सात वर्ष बाद अग्रिम राशि ले सकते हैं। द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विवाह, वाहन और कंप्यूटर के लिए ऐसे मिलेगा ऋण

* विवाह ऋण: कर्मचारी अपने पुत्र- पुत्री या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 मह का मूल वेतन और अधिकतम तीन लाख रुपये अग्रिम ले सकेंगे। यह अग्रिम राशि पूरी सेवा के दौरान केवल दो बार मिल सकेंगी। व्यात दर जीपीएक के बराबर होगी। दूसरा अधिम राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह असिम के लिए निर्धारित ब्याज  दर पर उपलब्ध होगा। 

कार ऋण:   45 हजार रुपये और उसने अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी इस अधिम के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 मह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े छह लाख रुपये या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85%, जो भी कम हो, ऋण मिलेगा। प्रथम ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा एवं तीसरा ऋण पिछले ऋण का नी ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) जारी होने के बाद ही दिया जाएगा।

मोटर साइकिल और स्कूटर ऋण:  यह ऋण केवल नई मोटर साइकिल और स्कूटर बखरीदने के लिए ही दिया जाएगा। मोटर साइकिल के लिए 50 हजार और स्कूटर के लिए 40 हजार दिए जाएंगे। प्रथम ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तया तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा और तीसरा आण पिछले ऋण की एनडीची जारी होने के…