DGP हरियाणा की गाड़ी से हुई थी मौत, कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 58.59 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हरियाणा

6 जुलाई, 2020 को मोहाली में एक सड़क हादसे में दलजीत की मौत हो गई थी।

court ordered compensation of Rs 58.59 lakh to the victim's family

चंडीगढ़ : 3 साल पहले सड़क हादसे में अपनी जान गवाने वाले मोहाली निवासी दलजीत सिंह के परिवार को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक कोर्ट  स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 58.59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

बता दें कि 6 जुलाई, 2020 को मोहाली में एक सड़क हादसे में दलजीत की मौत हो गई थी। उनकी बाइक को जीप ने टक्कर मार दी गई थी। यह जीप हरियाणा के पुलिस महानिदेशक की थी, जिसे उसका चालक हनुमंत चला रहा था। दलजीत के परिवार ने हनुमंत, डीजीपी हरियाणा और बीमा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 

बता दें कि पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने डिबेट के दौरान कहा कि हादसे के वक्त दलजीत की उम्र महज 40 साल थी और उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी।

उनके पास मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा था और वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। उनका मासिक वेतन 40 हजार रुपये था। इसलिए परिवार ने ट्रिब्यूनल से 70 लाख रुपए मुआवजे की मांग की।

आवेदन के अनुसार छह जुलाई 2020 की सुबह साढ़े आठ बजे के करीब दलजीत मोटरसाइकिल से फेज-7 बाजार जा रहा था। फेज-3/4 के लाइट प्वाइंट के पास एक बोलेरा जीप ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार जीप चालक तेज गति से चला रहा था। इस हादसे में दलजीत बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें फेज-7 स्थित चावला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया। और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।