Shambhu Border News: शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर SC का आदेश, कहा- बनाई जाए एक स्वतंत्र कमिटी
कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार कहा है कि आप ऐसे नाम सुझाए जो इस कमेटी के सदस्य हो सकें.
Shambhu Border News: शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक स्वतंत्र कमिटी बनाई जाए, जिसमें राज्य (पंजाब और हरियाणा) सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट शामिल हो। पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाए जो इस कमिटी के सदस्य हो सकते है।
कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार कहा है कि आप ऐसे नाम सुझाए जो इस कमेटी के सदस्य हो सकें. कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकारों से नाम मांगे है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है.
SC ने कहा की एक हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई करेगें। पंजाब सरकार ने कहा कि हरियाणा सरकार बोर्डर को खोलने पर विचार करें ताकि लोगो के असुविधा न हो।
(For More News Apart from Supreme Court order on issue of opening Shambhu border, said- an independent committee should be formed, Stay Tuned To Rozana Spokesman)