Haryana News: राज्य में अब हुक्का बार खोलने या इसे परोसने पर होगी जेल, विधेयक हुआ पारित
बात दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 विधेयक प्रस्तुत किया था। सोमवार को बजट सत्र के दौरान पेश कर दिया गया है.
Haryana Assembly passes Haryana Amendment Bill 2024 banning opening or serving hookah bars News In Hindi: हरियाणा में अब हुक्का बार और रेस्तरां खोलना या ग्राहकों को किसी भी माध्यम से इसे परोसना दंडनीय अपराध माना जाएगा. हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को एक विधेयक पारित कर दिया जिसमें राज्य में रेस्टोरेंट समेत किसी भी जगह पर ग्राहकों को हुक्का परोसने और हुक्का बार खोलने या संचालित करने पर पाबंदी है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा ने आज मंजूरी दी।
बात दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 विधेयक प्रस्तुत किया था। सोमवार को बजट सत्र के दौरान पेश कर दिया गया है. विधेयक में कहा गया है कि हुक्का बार में निकोटीन युक्त हुक्का परोसा जा रहा है, जो लोगों की सेहत के लिए बहुत खराब है।
हरियाणा में हुक्का बार या रेस्तरां में हुक्का परोसने पर बिल एक से तीन साल की सजा और 1 से 5 लाख रुपये की सजा का प्रावधान करता है। यह अब गैर जमानती अपराध होगा। हालाँकि, पारंपरिक हुक्का को बिल से बाहर रखा गया है। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हुक्का बार में बिक रहे नशे को गंभीरता से लिया है.
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