Haryana News: हरियाणा की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की

Women in Haryana will get Rs 2,100 every month news in hindi

Haryana News In Hindi: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 25 सितंबर से 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करेगी, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपये मासिक सहायता मिलेगी, जो सत्तारूढ़ भाजपा का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा करेगा।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की, जिसमें योजना के कार्यान्वयन से संबंधित एकल एजेंडा को मंजूरी दी गई। सैनी ने बताया कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, "यह योजना 25 सितंबर से दीनदयाल उपाध्याय (पार्टी के एक प्रमुख विचारक) की जयंती के दिन से लागू की जाएगी।"

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना: पात्रता की जांच करें

सैनी ने कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

उन्होंने बताया कि 25 सितंबर से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों ही वर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

सैनी ने कहा कि इस योजना के पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना: 19-20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी

सैनी ने कहा, "हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक आय वर्ग को इसमें शामिल किया जा सके।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना: कौन ले सकता है लाभ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, अविवाहित महिला या यदि वह विवाहित है तो उसके पति का 15 वर्षों से हरियाणा में निवास होना आवश्यक है। एक परिवार में महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। सैनी ने बताया कि यदि किसी परिवार में तीन महिलाएँ पात्र हैं, तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी, वह स्वतः ही सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिस दिन विवाहित लाभार्थी महिला की आयु 60 वर्ष हो जाएगी, वह स्वतः ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, "हम न केवल इस योजना की गजट अधिसूचना जारी करेंगे, बल्कि एक ऐप भी लॉन्च करेंगे।"

इस ऐप के ज़रिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायतों और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी।

अक्टूबर 2024 के हरियाणा चुनावों से पहले, भाजपा ने सत्ता में लौटने पर योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया था।

सैनी, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने 2025-26 के बजट में 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।(पीटीआई)

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