Himachal Pradesh News: मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज, संजौली मस्जिद की अवैध मंजिलें गिराई जाएंगी
संजौली मस्जिद पिछले कुछ समय से विवादों में है।
Himachal Pradesh News In Hindi: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की जिला अदालत ने संजौली मस्जिद में बनी 3 अवैध मंजिलों को गिराने के नगर निगम आयुक्त शिमला के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मस्जिद की इन मंजिलों को गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उन्होंने इस आदेश को रद्द कराने की कोशिश की थी।
संजौली मस्जिद पिछले कुछ समय से विवादों में है। आरोप था कि मस्जिद के अंदर 3 मंजिलों का निर्माण बिना किसी इजाजत के किया गया था। शिमला नगर निगम ने इन मंजिलों को अवैध मानते हुए इन्हें तोड़ने का आदेश जारी कर दिया।
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि कोर्ट ने नगर निगम के फैसले को बरकरार रखा है। मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की अपील खारिज हो गई है, हमने मस्जिद की एक मंजिल गिरा दी है और दो मंजिल के लिए हाई कोर्ट से मार्च तक का समय मांगा है।
क्या है संजौली मस्जिद विवाद? (Sanjauli Masjid controversy?)
शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर 2010 से विवाद चल रहा है। शिमला नगर निगम से भी कई नोटिस मिल चुके हैं। 45 से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई लेकिन मामला तब बढ़ गया जब मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने हिंदू समुदाय के एक युवक की पिटाई कर दी और मुस्लिम युवक मस्जिद में छिप गए। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद 5 अक्टूबर को सुनवाई के बाद नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट ने आदेश दिया और अपनी तीन अवैध मंजिलों को तोड़ने के लिए 21 दिसंबर तक का समय दिया।
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