शिमला में बैंक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है .
शिमला : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ग्राहकों से तीन करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान अरविंद कुमार के रूप में हुई है और वह आईसीआईसीआई बैंक की न्यू शिमला शाखा में तैनात था।
पुलिस ने कहा कि शाखा प्रबंधक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी कर्मचारी ने ग्राहकों से ‘म्यूचुअल फंड’ के नाम पर धन एकत्र किया और उसे अपने बैंक खाते में जमा कर दिया।
उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा गठित एक समिति द्वारा जांच के दौरान, यह पाया गया कि कुमार ने बैंक के नाम पर 3,89,89,582 रुपये की धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि बैंक रिकॉर्ड में निवेश का विवरण नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है .