Himachal Pradesh News: बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक टली
राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की.
Himachal Pradesh News: हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई. अब मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है.
गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की. इसके बाद हिमाचल सरकार खतरे में पड़ गई थी.
राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की. इसके बाद सरकार पर खतरा मंडराने लगा. हालांकि, किसी तरह सुक्खू सरकार बच गई. उसके हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने क्रॉस वोटिंग के लिए छह बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया।
विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद इन विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी गयी. इन छह कांग्रेस विधायकों के खिलाफ यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी द्वारा जारी व्हिप का पालन नहीं किया. सूत्रों के मुताबिक, इन सभी विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया था. इन विधायकों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. लेकिन आज की सुनवाई टल गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है.
(For more news apart from Himachal Pradesh Hearing on the petition of rebel MLAs postponed till March 18 News, stay tuned to Rozana Spokesman)