Himachal Bhawan News: सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से झटका, हिमाचल भवन होगा कुर्क!

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश

अदालत ने सरकार को याचिका दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को अग्रिम प्रीमियम का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

Sukhu government from High Court, Himachal Bhawan confiscated news in hindi

Himachal Bhawan News In Hindi: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, साल 2009 में हिमाचल प्रदेश ने सेली हाइड्रो कंपनी को 320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट आवंटित किया था।

यह प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगाया जाना था। उस समय सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए सड़क निर्माण का काम सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को दिया था। समझौते के मुताबिक कंपनी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी ताकि कंपनी समय पर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सके लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस मामले में कंपनी ने 2017 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

कंपनी के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रोजेक्ट लगाने की सुविधाएं नहीं होने के कारण कंपनी को प्रोजेक्ट बंद कर सरकार को वापस सौंपना पड़ा, लेकिन सरकार ने अग्रिम प्रीमियम जब्त कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को सेली कंपनी को 64 करोड़ अग्रिम प्रीमियम भुगतान करने का आदेश दिया।

अदालत ने सरकार को याचिका दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को अग्रिम प्रीमियम का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को 15 दिनों के भीतर जांच कर यह पता लगाने को कहा है कि किन-किन आरोपी अधिकारियों की लापरवाही के कारण जमानत नहीं ली गयी।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगली सुनवाई यानी 6 दिसंबर को 7 फीसदी ब्याज के साथ ब्याज की रकम चुकानी होगी। इसे आरोपी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से वसूलने को कहा गया है। हालांकि, सरकार ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एलपीए दायर कर दिया है।

(For more news apart from Sukhu government from High Court, Himachal Bhawan confiscated News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)