Shimla Yug Murder News: शिमला का बहुचर्चित युग हत्याकांड, दोषियों की मौत की सज़ा उम्रकैद में बदली
अगस्त 2014 में, शिमला में एक 4 साल के बच्चे, युग गुप्ता, का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
Shimla Yug Murder News In Hindi: शिमला, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज (23 सितंबर, 2025) शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड के दो दोषियों की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार में निराशा है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।
क्या था मामला?
अगस्त 2014 में, शिमला में एक 4 साल के बच्चे, युग गुप्ता, का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अपहरण के बाद बच्चे को पांच दिन तक भूखा-प्यासा रखा गया और बाद में उसकी लाश शिमला के पास भराड़ी में पानी की टंकी में मिली थी। इस घटना से पूरे राज्य में रोष फैल गया था।
शिमला की एक विशेष अदालत ने इस मामले में चंद्र शर्मा, विक्रांत बख्शी और तेजिंदर पाल को दोषी करार दिया था। निचली अदालत ने चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि तेजिंदर पाल को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी।
उच्च न्यायालय का फैसला
निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की विशेष पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुनाया।
• विक्रांत बख्शी और चंद्र शर्मा की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसका मतलब है कि ये दोनों अब जीवन भर जेल में रहेंगे।
• तीसरे दोषी तेजिंदर पाल को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है।
परिवार असंतुष्ट, जाएगा सुप्रीम कोर्ट
युग के पिता, विनोद गुप्ता, ने इस फैसले पर अपनी असंतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दोषियों को उनके घिनौने अपराध के लिए फांसी मिलेगी। गुप्ता ने कहा, "यह न्याय नहीं है। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय के लिए लड़ना जारी रखेंगे।"
अगली कार्रवाई
उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। यह आदेश सामने आने के बाद ही फैसले के पीछे के कारणों का पता चलेगा। विनोद गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
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