Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के नौ होटल बंद करने के आदेश पर HC की रोक
मामले में आगे की सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की गई है।
High Court stays order to close 9 hotels of HP Tourism Corporation news In Hindi: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिथियों की कम संख्या के कारण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के नौ होटल बंद करने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली निगम की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश सोमवार को पारित किया। मामले में आगे की सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की गई है।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने 18 एचपीटीडीसी होटल को अतिथियों की कम संख्या के कारण 25 नवंबर तक बंद करने का 19 नवंबर को आदेश दिया था। बहरहाल, अदालत ने राज्य के पर्यटन विभाग को 18 में से नौ होटल को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की 22 नवंबर को अनुमति दे दी थी।
एचपीटीडीसी ने 19 नवंबर के आदेश को वापस लेने या संशोधित करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी और कहा था कि निगम यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है कि उसकी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो सके।(pti)
(For More News Apart From High Court stays order to close 9 hotels of HP Tourism Corporation news In Hindi, Stay Tuned To Spokesman Hindi)