झारखंड हाई कोर्ट का राज्य सरकार से सवाल : राज्य की अदालतों में दिव्यांगों के लिए क्या सुविधाएं हैं?

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, झारखंड

मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की अगली तारीख निर्धारित की गई है.

Jharkhand High Court's question to the state government

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से कहा कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि राज्य की विभिन्न अदालतों में दिव्यांगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने राज्य सरकार को इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करने को कहा।

मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की अगली तारीख निर्धारित करते हुए पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य की विभिन्न अदालतों में दिव्यांगों के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं है।

पीठ ने पूछा कि यदि किसी दिव्यांग को न्याय पाना हो तो वह आखिर कैसे अदालतों का रुख करेगा।

याचिकाकर्ता ने अदालत से शिकायत की थी कि राज्य में विभिन्न अदालतों में दिव्यांगों के लिए न तो उचित शौचालय हैं और न ही रैंप एवं उचित लिफ्ट तथा बैठने की व्यवस्था है। इस तरह की सुविधाओं के अभाव में दिव्यांग जनों को अदालतों में न्याय पाने के लिए पहुंचने में भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है।