Hemant Soren News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जमानत देने का उच्च न्यायालय का आदेश उचित प्रतीत होता है।
Hemant Soren News: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का ट्रायल कोर्ट पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जमानत देने का उच्च न्यायालय का आदेश उचित प्रतीत होता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। ईडी ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश अवैध है और उनकी टिप्पणियां पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं.
जांच एजेंसी ने आगे उल्लेख किया था कि अदालत ने यह कहकर गलती की है कि सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 28 जून को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. उच्च न्यायालय ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
(For More News Apart from Big relief to CM Hemant Soren in money laundering case Supreme Court upheld the bail Against ED's petition, Stay Tuned To Rozana Spokesman)