Punjab-Haryana Highcourt: 'डीसी धारा 144 लगाते हुए कानून का अनुसरण करें': हाईकोर्ट
'सेक्शन 144 लगाने से पहले कारण बताया जाए'- हाईकोर्ट
Chandigarh News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें पंजाब के अलग-अलग डिप्टी कमिश्नरों पर IPC के सेक्शन 144 और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 163 के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन नियमों को कानून के मुताबिक लागू किया जाए और इसके इस्तेमाल का कारण ऑर्डर में दर्ज किया जाए।
बठिंडा के रहने वाले पिटीशनर हरमिलाप सिंह ग्रेवाल ने हाई कोर्ट को बताया कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नरों को कानून लागू करने और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए IPC का सेक्शन 144 लगाने का अधिकार दिया गया है। अब BNS का सेक्शन 163। यह ऑर्डर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है जो चार या उससे ज़्यादा लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं। पिटीशनर ने तर्क दिया कि इस अधिकार का इस्तेमाल खास हालात में किया जाना चाहिए, लेकिन पंजाब में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DC) इसे मनमाने तरीके से लागू कर रहे हैं। पिछले दो सालों से कई जिलों में सेक्शन 144 लगातार लागू है।
पिटीशनर ने दलील दी कि इस सेक्शन के लगातार इस्तेमाल से बेगुनाह लोगों के क्रिमिनल केस में फंसने का चांस बढ़ जाता है। DC के पास इसे दो महीने के लिए लागू करने का अधिकार है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कारण रिकॉर्ड करना होगा। पंजाब में इसे बिना कोई कारण रिकॉर्ड किए महीनों से लागू किया गया है। पिटीशनर की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पिटीशन का निपटारा कर दिया।
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