हाईकोर्ट ने ‘यहां खुलेआम चिट्टा बिकता है’ रिपोर्ट पर लिया स्वतः संज्ञान, पंजाब सरकार से 'विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट' मांगी

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, पंजाब

कोर्ट ने कहा कि सरकार हलफनामे में यह भी बताए कि इस घटना के प्रकाश में तत्काल क्या कार्रवाई की गई।

High Court takes suo motu cognizance of 'chitta sold openly' report, seeks Punjab govt action report

Punjab Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट ‘यहां खुलेआम चिट्टा बिकता है’ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत हलफनामा तलब किया है। चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समाचार का अवलोकन करने के बाद पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि राज्य स्पष्ट करे कि गांव में मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि सरकार हलफनामे में यह भी बताए कि इस घटना के प्रकाश में तत्काल क्या कार्रवाई की गई, पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए कौन से उपाय लागू किए जा रहे हैं और भविष्य में ऐसे हालात दोबारा न बनें इसके लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट बठिंडा जिले के गांव मौर कलां की गंभीर स्थिति को उजागर करती है, जहां ग्रामीणों ने खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप लगाते हुए दीवारों पर काले रंग से संदेश लिखे। ग्रामीणों ने उन घरों की दीवारों पर निशान लगाकर संकेत दिया, जिन्हें वे कथित ड्रग नेटवर्क का हिस्सा मानते थे। हालात तब और बिगड़ गए जब एक युवा की संदिग्ध ओवरडोज़ से मौत हो गई, जिससे लोगों का धैर्य जवाब दे गया। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा दीवारों पर लिखी गई चेतावनियों को हटा भी दिया।

अदालत ने राज्य के वकील द्वारा नोटिस स्वीकार किए जाने के बाद यह निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि पंजाब सरकार को पूरा ब्योरा रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी होगी। अब राज्य द्वारा हलफनामा दाखिल करने के बाद अगली सुनवाई में मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

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