Captain Amarinder Singh के पूर्व सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल को झटका, HC ने अग्रिम जमानत की याचिका की खारिज
हाई कोर्ट ने पिछले साल चार अक्टूबर को उनको अंतरिम जमानत देकर राहत दी हुई थी।
Captain Amarinder Singh former advisor Bharat Inder Singh Chahal News in Hindi: कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से चहल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हाई कोर्ट ने पिछले साल चार अक्टूबर को उनको अंतरिम जमानत देकर राहत दी हुई थी।
हाई कोर्ट ने पिछले साल चहल को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश दिया था कि वह विजिलेंस को अपनी संपत्ति की जानकारी दे व जांच में पूर्ण सहयोग करे।
23 अगस्त 2023 को पटियाला की एक स्थानीय अदालत द्वारा चहल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद चहल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि चहल जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जांच एजेंसी उनके खिलाफ दर्ज मामले की उचित जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। चहल को जमानत देने से इनकार करते हुए, पटियाला अदालत ने कहा था कि चूंकि वह मामले की जांच के दौरान एसवीबी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए सही और वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इन आदेशों से व्यथित होकर चहल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटायाथा।
2 अगस्त 2023 को, चहल पर एसवीबी पंजाब द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर भ्रष्ट आचरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर रिश्वत प्राप्त की थी और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पटियाला व कई अन्य स्थान कुछ संपत्तियों में निवेश किया था।
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