PSEB News: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर जारी किए नए निर्देश

राष्ट्रीय, पंजाब

एक या अधिक दिन की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारियों को 2 प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।

PSEB News Punjab School Education Department issued new instructions regarding holidays

PSEB News:  पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने मेडिकल अवकाश लेने के नियमों में बदलाव कर दिया है। एक या अधिक दिन की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारियों को 2 प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।

पहला, डॉक्टर द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा, फिटनेस सर्टिफिकेट। इन दोनों प्रमाणपत्रों को प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी मेडिकल लीव का दुरुपयोग न करें और स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करें. जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी केंद्र प्रधान शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को पत्र भेजकर मेडिकल अवकाश के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं.

नए निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी मेडिकल लीव लेना चाहता है तो उसे मेडिकल लीव पूरी होने के बाद अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और लॉन्ग लीव प्रोफार्मा जमा करना होगा, पहले उसे फिटनेस सर्टिफिकेट ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा और फिर उसे स्कूल में मौजूद होना होगा. अगर कोई कर्मचारी एक दिन की भी मेडिकल छुट्टी लेना चाहता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा.

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