Punjab Cabinet News: पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसलें, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बड़ा तोहफा
मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आयु रिटायरमेंट 58 वर्ष से 65 कर दी है वही 58 वर्ष के बाद मासिक वेतन कांट्रेक्ट होगी।
Punjab Cabinet News In Hindi: चंडीगढ़, पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि जिसमें कि मेडिकल टीचिंग फैकल्टी स्टाफ को लेकर फैसला बाकी था कि प्रोफेसर जो पढ़ाते है उनकी रिटायरमेंट 62 वर्ष थी जिसको अब 65 वर्ष कर दी है आज के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर 65 वर्ष में रिटायर होंगे।
मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आयु रिटायरमेंट 58 वर्ष से 65 कर दी है वही 58 वर्ष के बाद मासिक वेतन कांट्रेक्ट होगी।
पंजाब में पेडू विकास पंचायत विभाग के जिला ब्लॉक को रिऑर्गनाइज के लिए जिसमे की ब्लॉक अलग अलग सब डिविजन के थे उसे दुबारा बनाया जाएगा ताकि समस्या नहीं आए।
पंजाब का एक Ots स्कीम जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में लागू नहीं थी जबकि बाकी में थी पर अब उसके भी यह स्कीम शुरू होगी जिसमें पीनल इंटरेस्ट माफ किया है और नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी मे 50% छूट दी है।
पंजाब में ईको सिस्टम जॉन में 100 मीटर की शर्त थी ईको संवेदनशील जॉन को सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आज कैबिनेट ने पास किया है ।
भगत सिंह और बाबा साहब आंबेडकर की सोच पर हम काम करते हैं जो हमारे सोच दर्शाती है जिसमे की आज फैसला किया है कि देश भर की हाईकोर्ट में सरकारी वकील।की भर्ती में Scst रिजर्वेशन नहीं है ।2017 एडवोकेट एक्ट जब आया था उस समय कांग्रेस पार्टी को अपील की थी कि 25% रिजर्वेशन दी जाए पर राजा लोगो की सरकार थी जो दलितों के खिलाफ है इस लिए उन्होंने फैसला नहीं लिया।हाईकोर्ट का जज तभी कोई दलित बनेगा अगर वह पहले सरकारी वकील बनेगा।
हमारी सरकार आते केजरीवाल और भगवंत मान ने इसे लागू करने के लिए कहा जिसमे की हमने 58 पोस्ट AG दफ्तर में हमने रिजर्वेशन का विकल्प हमने लेकर आया पर उसमें लाखों रु वार्षिक आय होना जरूरी था यह शर्तें थी जिसमे की हमने भारती जब शुरू की तो उसमे 15 पोस्ट खाली रह गई जिसमें वह इनकम टैक्स का विकल्प पूरा नहीं होता था जिसमे अब हमने फैसला किया है कि जो इनकम शर्त थी उन्हें बदला है Scst का इनकम टैक्स प्रविजन 50% कर दिया है ताकि 15 पोस्ट भी खाली नहीं रहे।
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