Jalandhar News: 200 करोड़ के ड्रग रैकेट मामले में कोर्ट ने राजा कंडोला और उसकी पत्नी को सुनाई इतने साल की सजा

राष्ट्रीय, पंजाब

कोर्ट ने राजा कंडोला और उनकी पत्नी राजवंत कौर को ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दिया है. 

Jalandhar News: Court sentenced Raja Kandola and his wife to this many years in drug racket case worth Rs 200 crore.

Jalandhar News: 200 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के सरगना रणजीत सिंह राजा कंदोला और उसकी पत्नी राजवंत कौर के खिलाफ आज जालंधर कोर्ट में सुनवाई हुई है। जहां कोर्ट ने राजा कंडोला और उनकी पत्नी राजवंत कौर को ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दिया है. 

जानकारी के मुताबिक, जालंधर कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत राजा कंदोला को 9 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनकी पत्नी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही राजा कंडोला को 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई, जबकि राजा कंडोला की पत्नी राजवंत कौर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में दोनों को दोषी करार दिया है. 

बता दें कि जून 2012 में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सरगना रणजीत सिंह राजा कंदोला को करोड़ों की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। ड्रग कारोबार में विदेशी संबंध सामने आने के बाद ईडी ने केस दर्ज कर मामले की जांच की थी. जांच के दौरान करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय ड्रग मनी लेनदेन के कई लिंक भी सामने आए।

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