Punjab Electricity News: पंजाब में गहराया बिजली संकट, क्या बदलेगा दफ्तरों का समय? क्या मॉल और दुकानें रहेंगी बंद?
"पंजाब राज्य में, 2023 के दौरान इसी अवधि की तुलना में 1 से 15 जून, 2024 के बीच बिजली की खपत में 43% की वृद्धि हुई है,
Punjab Electricity News In Hindi: पंजाब में बिजली, दफ्तरों के समय में बदलाव की खबर और मॉल, दुकानें बंद: पंजाब के लोग इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने राज्य में संभावित बिजली संकट के लिए चेतावनी जारी की है, जिसके कारण आने वाले दिनों में भीषण बिजली कटौती हो सकती है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा कि "जबकि बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, न तो भारत सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने बिजली की मांग को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ग्रिड में गड़बड़ी की पूरी संभावना है।"
इसमें कहा गया है, "पंजाब राज्य में, 2023 के दौरान इसी अवधि की तुलना में 1 से 15 जून, 2024 के बीच बिजली की खपत में 43% की वृद्धि हुई है, जबकि अधिकतम मांग जून 2023 में 11309 मेगावाट से बढ़कर जून 2024 में 15775 मेगावाट हो गई है। पूरे पंजाब राज्य में धान की खेती के कारण जून के अंत तक अतिरिक्त कृषि भार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बिजली की असहनीय स्थिति पैदा हो सकती है।"
"महोदय (पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिक्र करते हुए), एआईपीईएफ आपको भारत का सबसे कुशल और जनहितैषी मुख्यमंत्री मानता है और इसलिए आपसे अनुरोध करता है कि आप हमारे उपरोक्त पत्र में सूचीबद्ध बिजली खपत को नियंत्रित करने की पहल का नेतृत्व करें। हमारी राय में, यदि नीचे दोहराए गए इन कदमों को तुरंत लागू नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी।"
सुझाए गए कदम इस प्रकार हैं:
कार्यालय का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाना चाहिए।
सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल और दुकानें शाम 7 बजे बंद कर दी जानी चाहिए।
उद्योग पर पीक लोड प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
पंजाब राज्य के शेष क्षेत्रों में धान की बुआई 25 जून तक टाल दी जानी चाहिए तथा किसी को भी इस तिथि का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। PUSA 44 जैसी अधिक पानी की खपत करने वाली किस्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा PR126, बासमती आदि जैसी किस्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो 90 दिनों में पक जाती हैं।
बिजली चोरी को एनएसए के तहत अपराध माना जाना चाहिए।
राज्य नीति के रूप में मुफ्त बिजली की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए।
केंद्रीय पूल से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्री से संपर्क किया जा सकता है।
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