Punjab News: पंजाब के सभी थाने, चौंकी, सीआईए स्टाफ परिसर CCTV की पकड़ में, डीजीपी ने हाई कोर्ट से कहा
डीजीपी ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की अनुपालना के तहत जस्टिस एनएस शेखावत की एकल पीठ के सामने दी।
All police stations, outposts, CIA staff premises of Punjab under CCTV News In Hindi: पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जानकारी दी है कि 423 पुलिस स्टेशनों (मलेरकोटला में एक महिला पुलिस स्टेशन को छोड़कर), 31 सीआईए स्टाफ परिसरों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिए गए हैं।
डीजीपी ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की अनुपालना के तहत जस्टिस एनएस शेखावत की एकल पीठ के सामने दी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। सर्वोच्च न्यायालय ने परमवीर सिंह सैनी मामले में निर्देश दिया था कि सीसीटीवी कैमरे 18 महीने का बैकअप अवधि के साथ लगाए जाने चाहिए।
कोर्ट एनडीपीएस मामले में एक आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, साथ ही उसने अपना मामला एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी मांगे थे। आरोपी पर पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22, 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने पहले आरोपित को अंतरिम जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने पहले डीजीपी से थानों सीसीटीवी बारे कई प्रश्न पूछे थे।
निर्देशों के अनुपालन में, डीजीपी ने पंजाब में सीसीटीवी कैमरे लगाने का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया। हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस स्टेशनों, सीआईए स्टाफ परिसरों और पुलिस चौकियों के सभी क्षेत्रों को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के तहत कवर किया गया है। पुलिस स्टेशनों, सीआईए स्टाफ परिसरों और पुलिस चौकियों के प्रवेश और निकास बिंदु और सभी अनिवार्य भागों को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के तहत कवर किया गया है।
डीजीपी ने कहा कि सीसीटीवी निगरानी प्रणाली नाइट विजन से सुसज्जित है और इसमें ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी शामिल है। प्रत्येक स्थान पर 10 घंटे के बैकअप के साथ यूपीएस की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्थान (यानी, पुलिस स्टेशन/सीएलए स्टाफ परिसर/पुलिस चौकियों) पर सीसीटीवी फुटेज आफ़लाइन मोड में रिकार्ड की जाती है। पुलिस विभाग द्वारा प्रदान की गई बैंडविड्थ के माध्यम से सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से कैमरों तक पहुंचकर मांग पर किसी भी कैमरे की वीडियो फीड को ऑनलाइन देखने का प्रविधान है। यह भी कहा गया है कि अप्रैल, 2023 में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद से 908 शिकायतें दर्ज की गईं, 880 शिकायतों का समाधान किया गया और शेष 28 शिकायतों का समाधान किया जा रहा है ।
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