Punjab News: पंजाब ग्राम पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर को, नामांकन 27 सितंबर को दाखिल

राष्ट्रीय, पंजाब

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू कर दी है।

Punjab Gram Panchayat elections on 15th October September news in hindi

Punjab News In Hindi: पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बुधवार को ग्राम पंचायत चुनावों की तिथि घोषित की। यह घोषणा राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के कुछ दिनों बाद की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव 20 अक्टूबर तक करा लिए जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने फरवरी में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों को भंग कर दिया था।

पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू कर दी है। चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम इस प्रकार है:

नामांकन भरने की तिथि: 27 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक

नामांकन वापसी: 7 अक्टूबर

मतदान: 15 अक्टूबर

पंचायत भंग को लेकर विवाद

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले साल अगस्त में एक अधिसूचना के माध्यम से सभी 13,241 ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था। हालांकि, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस अधिसूचना को चुनौती दिए जाने के बाद आप सरकार को ग्राम पंचायतों को भंग करने की अपनी अधिसूचना वापस लेनी पड़ी। आखिरकार, सरकार ने पंचायतों को भंग करने के "तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण" निर्णय लेने के लिए अपने दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

इस महीने की शुरुआत में पंजाब विधानसभा ने पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों के प्रतीकों के बिना 'सरपंच' और 'पंच' के चुनाव कराना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि इससे गांवों में "गुटबाजी" दूर होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

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