Lok Sabha Elections 2024: पंजाब में 1 जून को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
30 मई 2024 को शाम 6:00 बजे से 1 जून 2024 को शाम 6:00 बजे तक और 4 जून 2024 को मतगणना के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
Lok Sabha Elections 2024: पंजाब में 1 जून को छुट्टी घोषित की गई है। इस दौरान सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, बैंकों, संस्थानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोग पंजाब राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकें।
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इस बार चुनाव आयोग ने 70 से अधिक वोट डालने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिसके मद्देनजर मतदान से पहले भी 30 मई 2024 को शाम 6:00 बजे से 1 जून 2024 को शाम 6:00 बजे तक और 4 जून 2024 को मतगणना के दिन (पूरे दिन) शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ये फैसला भी आयोग ने लिया है।
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इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, सामुदायिक केंद्र, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। शराब के स्टॉक पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब भंडारण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।
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