Lawrence Bishnoi interview case: मोहाली कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगाई
मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
Lawrence Bishnoi interview case Mohali Court News In Hindi: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में इंटरव्यू मामले में मोहाली कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है। पांचों पुलिसकर्मियों के वकील ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा कि उनके मुवक्किलों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है।
जानकारी के अनुसार, इससे पहले छह पुलिस कर्मियों - एएसआई मुख्तियार सिंह, कांस्टेबल सिमरनजीत सिंह, कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, कांस्टेबल बलविंदर सिंह, कांस्टेबल सतनाम सिंह और कांस्टेबल अमृतपाल सिंह, सभी अपराध जांच एजेंसी (सीआईए), मोहाली के साक्षात्कार के समय पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर सहमति जताई थी और उनके बयान दर्ज किए गए थे।
बाद में, उक्त पुलिस कर्मियों के वकील सुल्तान सिंह संघा ने मीडिया को बताया कि आदेश पारित होने के समय एडीजीपी रैंक का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अदालत में मौजूद था और उनके मुवक्किल ने दबाव में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी। संघा ने कहा, 'जब पुलिसकर्मियों ने संबंधित अदालत के समक्ष अपनी सहमति दर्ज कराई तो उनके साथ कोई वकील नहीं था।'
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