Chandigarh News: "जल संशोधन अधिनियम, 2024" को अपनाने संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा द्वारा पारित

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, पंजाब

पारित प्रस्ताव के माध्यम से अधिनियम को पंजाब में अपनाने की मंजूरी मिली

Resolution to adopt "Water Amendment Act, 2024" passed by Punjab Assembly news in hindi

Chandigarh News: पंजाब के संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा आज प्रस्तुत "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024" को अपनाने संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने से इस अधिनियम को पंजाब में अपनाने की स्वीकृति मिल गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि भारत की संसद ने 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974" लागू किया था। उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत, 3 फरवरी, 1975 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस अधिनियम को अपनाने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार, पंजाब विधानसभा ने 15 अक्टूबर, 1979 को पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन अधिनियम-1978 को अपनाने का निर्णय लिया था। पंजाब विधानसभा ने 9 अप्रैल, 1992 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन अधिनियम-1988 को भी अपनाने का निर्णय लिया था।

संसदीय मामलों के मंत्री ने बताया कि यह संशोधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा 15 फरवरी, 2024 को लागू किया गया था और इसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम उन राज्यों में उसी तिथि से लागू होता है, जब वहां की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा इसे अपनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है।

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