Punjab News: पंजाब कैबिनेट में अहम फैसला, 21 मीटर ऊंची इमारत बनाने की योजना स्व-प्रमाणन से होगी पास

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, पंजाब

लुधियाना में उप-तहसील उत्तर लुधियाना बनाने को मंजूरी। 

Punjab Cabinet plan to build 21-meter high building to be approved through self-certification news in hindi

Chandigarh News: पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद बोलते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि  पंजाब यूनिफाइड नियमों को मंज़ूरी दे दी गई है, जिससे स्थानीय अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण संबंधी मंज़ूरी प्राप्त करने और उसे लागू करने से जुड़ी परेशानियां आसान हो गई हैं। भवन की ऊंचाई की सीमा 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है और स्व-प्रमाणन अनिवार्य होगा। पहले लोगों को अपने कारवां को मंज़ूरी दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जिसमें अक्सर भ्रष्टाचार होता था, अब इसमें ढील दी जाएगी। भूमि कवरेज सीमा बढ़ाकर 100 मीटर कर दी गई है और पार्किंग पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है। 

लुधियाना में एक उप-तहसील को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें लुधियाना उत्तर, चार पटवार क्षेत्र, एक विधि क्षेत्र और लगभग आठ गांव शामिल होंगे। वहां एक उप-तहसीलदार तैनात किया जाएगा।

बरनाला नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। इस क्षेत्र की आबादी ज़्यादा है, जीएसटी संग्रह ज़्यादा है और उद्योग भी बड़े हैं, इसलिए स्थानीय लोगों की ओर से इसकी काफ़ी माँग थी।

पंजाब खेल परिषद के लिए 14 ए और 80 सी ग्रुप के पद सृजित किए गए हैं, जिनमें डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों सहित कुल 100 खेल-संबंधी पद शामिल हैं, जिन्हें 3 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। खेल मुख्य रूप से पटियाला, फरीदकोट, जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर जैसे ज़िलों को कवर करेंगे, जहाँ खेल कर्मचारी उपलब्ध हैं।

डेराबस्सी में 100 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल खोलने की मंज़ूरी मिल गई है। केंद्र सरकार इसका निर्माण करेगी, लेकिन राज्य को इसके लिए ज़मीन उपलब्ध करानी होगी, जो 4 एकड़ होगी।

सीएम मान ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों पर शोध किया गया है, जिसमें मरीज़ों की संख्या 5 तक लाई जाएगी, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और दवाओं की जाँच भी की जाएगी। इसे खरड़ लैब से चलाया जाएगा। निजी लोगों द्वारा चलाए जा रहे सभी 140 पुनर्वास केंद्रों को मज़बूत करके, ओएटी क्लीनिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि इनमें प्रताड़ना की कई शिकायतें भी मिली हैं, सभी रिपोर्ट लेने के बाद नियम बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत की मांग थी कि बैंकिंग में कैम्पिंग 5 लाख रुपये में हो, जबकि रजिस्ट्रेशन 1 हजार रुपये में हो।

इन सभी निर्णयों के लिए मंत्रियों की एक उप-समिति बनाई गई थी, जिसमें सभी निर्णय लेने के बाद आज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। 

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