उप्र : पांच साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, फिर गला घोटकर की हत्या, दोषी को मौत की सजा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

पांच साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे (लुंगी) से गला घोटकर उसकी हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है.

UP: Raped a five-year-old girl, then strangled her to death, sentenced to death

बांदा (उप्र) : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की विशेष अदालत ने पांच साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर बुधवार को दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और उस पर दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

शासकीय अधिवक्ता (अभियोजक) कमल सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत ने 18 अप्रैल 2021 को मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे (लुंगी) से गला घोटकर उसकी हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर दोषी रामबहादुर प्रजापति (45) को बुधवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है ।. अदालत ने उस पर दो लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।