उप्र : 32 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार, यहां जानें पुरा मामला
आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।’’
लखनऊ : वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के करीब 32 साल पुराने मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया है।
कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त, 1991 को उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय की शिकायत पर इस हत्याकांड में अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में यह मुकदमा लंबित था।
एक वकील ने वाराणसी में संवाददाताओं को बताया, "मुख्तार को 1991 के अवधेश राय हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत अपना फैसला बाद में सुनाएगी।"
अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है, मैंने, मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था और हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुके। सरकारें आयीं, गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया। लेकिन हमने हार नहीं मानी। आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।’’