UP News: यूपी में DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में हुआ बदलाव, जानें क्या है नया नियम?

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

इससे सरकार को राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) पैनल को नाम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Changes in appointment process of DGP in UP News In Hindi

Changes in appointment process of DGP in UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नए नियमों के अनुसार, डीजीपी की नियुक्ति कम से कम दो साल के लिए की जाएगी और डीजीपी की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नॉमिनेटिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। नए नियमावली के अनुसार, डीजीपी की नियुक्ति तभी की जाएगी, जब अधिकारी की सेवा में कम से कम 6 महीने का समय बचा हो।

इससे सरकार को राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) पैनल को नाम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नये दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "नियुक्ति नियम, 2024 का उद्देश्य डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु एक स्वतंत्र और पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो और उत्तर प्रदेश की विशिष्ट परिस्थितियों और पुलिसिंग आवश्यकताओं के अनुरूप भी हो।"(Changes in appointment process of DGP in UP News In Hindi)

दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसमें मुख्य सचिव, यूपीएससी के एक नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव तथा राज्य के सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य होंगे।

पात्रता क्या है?
चयन के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों के पास रिक्ति सृजन की तिथि पर छह महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि केवल उन अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जो वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 पर डीजी की भूमिका में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा।(Changes in appointment process of DGP in UP News In Hindi)

नये नियम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हैं, जिनमें आपराधिक आरोपों, भ्रष्टाचार या प्रभावी ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के मामले में डीजीपी को निर्धारित दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का निर्देश दिया गया है।

ये निर्देश प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को जारी निर्देशों के अनुरूप हैं, जिसमें न्यायालय ने एक नया पुलिस कानून बनाने को कहा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस बाहरी दबावों से मुक्त रहे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो तथा कानून का शासन कायम रहे।

अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि केंद्र इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सके।

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