23 साल बाद न्याय: UP में बलात्कार मामले में 7 दोषियों को 20 साल की सजा, 2 पूर्व सब-इंस्पेक्टर भी शामिल

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिता ने 22 साल तक लड़ी कानूनी लड़ाई

7 convicts in UP rape case, including 2 former sub-inspectors, sentenced to 20 years in prison news in hindi

Uttar Pradesh: आगरा में 14 साल की बच्ची के साथ 2002 में हुए सामूहिक बलात्कार और अपहरण मामले में अलीगढ़ की न्यायाधीश अंजू राजपूत की अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के दो पूर्व सब-इंस्पेक्टरों समेत 7 लोगों को 20 साल की कैद और 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले ने पीड़िता के पिता की 22 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत कर दिया है।

उन्होंने शुरुआती जांच का विरोध किया था, जिसमें दो निर्दोष लोगों को फंसाया गया था, जबकि संदिग्धों को बचा लिया गया था। इनमें एक स्थानीय राजनेता भी शामिल था। पीड़िता के पिता द्वारा अलीगढ़, प्रयागराज और दिल्ली की अदालतों में वर्षों तक दायर की गई याचिकाओं के बाद यह फैसला आया है। 

पुलिस द्वारा उनके द्वारा दिए गए नामों को नज़रअंदाज़ करने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा अपनी बेटी के बयान को खारिज किए जाने के बाद भी हर स्तर पर मामले को चुनौती दी।

जानें पूरा मामला

मामला 16 नवंबर 2002 का है। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के एक गाँव में तीन युवकों ने एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह पानी भरने जंगल गई थी, तभी साब सिंह नाम के एक गांव के युवक समेत तीन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में पुलिस ने पीड़िताओं को दो अन्य युवकों के साथ बरामद कर लिया।

इस खुलासे के बाद मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया, क्योंकि बसपा नेता राकेश मौर्या का नाम सामने आया था. 2002 से 2007 के बीच बसपा शासनकाल में कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मुकदमा वापस लेने की कोशिशें की गईं. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई, जिसने तीन चरणों में जांच पूरी कर सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

अब 15 अक्टूबर 2025 को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम (अंजू राजपूत)ने सामूहिक दुष्कर्म के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50-60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 75% राशि पीड़िता को दी जाए।

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