उप्र: बरेली में किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 16 साल की जेल
पीड़ित की मां ने थाना बारादरी में पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने 25 जून, 2015 उसकी बेटी से बलात्कार किया।
बरेली (उत्तर प्रदेश) : बरेली की एक अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी 22 वर्षीय युवक को 16 साल जेल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने दोषी राजेंद्र पटेल को बृहस्पतिवार को सजा सुनाई और उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना बरेली शहर के थाना बारादरी क्षेत्र की है।
पीड़ित की मां ने थाना बारादरी में पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने 25 जून, 2015 उसकी बेटी से बलात्कार किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बताया था कि आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़ित किशोरी को देने का आदेश दिया है।