अतीक-अशरफ हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपीयों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

आरोपीयों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं।

Atiq-Ashraf murder case: Accused sent to judicial custody for 14 days

प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य हैं। हमले के तुरंत बाद तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं।

बता दें कि कांस्टेबल मान सिंह को भी गोलियां लगीं। सरकारी वकील  गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

इसके अलावा पूरे मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गृह विभाग ने 15 अप्रैल को प्रयागराज जिले में हुई पूरी घटना की विस्तृत जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक न्यायिक आयोग का गठन किया है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी इस न्यायिक आयोग के प्रमुख होंगे। उनके अलावा सेवानिवृत्त डीजीपी सुभाष कुमार सिंह आईपीएस और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार सोनी इस न्यायिक आयोग के सदस्य होंगे.

न्यायिक आयोग को इस मामले की जांच करनी होगी और दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। राज्य के गृह विभाग ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग का गठन किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद और अशरफ की सनसनीखेज हत्याओं की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.