Bulldozer Model: सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कार्रवाई के लिए लेनी होगी इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रोक लगा दी है.
Supreme Court bans CM Yogi's bulldozer model: योगी आदित्यनाथ जैसी बुलडोजर कार्रवाई करने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं. अब राज्य सरकार बिना अनुमति के बुलडोजर नहीं चला सकेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में बुलडोजर नहीं चलेगा.
हालांकि, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तें भी रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोज़र कार्रवाई से छूट दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी अगर कोई सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है.
एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर ऑपरेशन में सभी समुदायों के लोग शामिल थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें कुछ मामलों को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. उनके घर तभी तोड़े जा रहे हैं जब वे किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाते हैं. यह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है.
(For more news apart from Supreme Court bans CM Yogi's bulldozer model, permission will have to be taken for action, stay tuned to Rozana Spokesman)