Rahul Gandhi News: राहुल गांधी को वाराणसी MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत, सिखों पर बयान मामले में याचिका खारिज

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

अमेरिका दौरे के दौरान कथित तौर पर सिखों को लेकर दिए बयान पर याचिका खारिज

Varanasi Court Rejects Petition Against Rahul Gandhi Over Objectionable Statement In The USA news in hindi

Rahul Gandhi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ सिखों पर दिए गए बयान के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है, जो उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करता है। दरअसल, वाराणसी कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) की अदालत में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में बहस पूरी हो चुकी थी। (Varanasi Court Rejects Petition Against Rahul Gandhi Over Objectionable Statement In The USA news in hindi) 

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान में सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य फैलाने की कोई मंशा नहीं थी। कोर्ट ने पाया कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जो यह साबित करे कि राहुल गांधी का बयान जानबूझकर देश में तनाव फैलाने के लिए दिया गया था

 राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे यह साबित हो कि राहुल गांधी का बयान जानबूझकर देश में सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य फैलाने की नीयत से दिया गया था।

जानें पूरा मामला

मामला पिछले साल सितंबर 2024 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के निवासी नागेश्वर मिश्र ने आपत्ति जताते हुए इसे देश में गृहयुद्ध भड़काने की साजिश करार दिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दायर किया था।

अदालत ने उस समय शिकायत की प्रारंभिक सुनवाई के बाद वाद को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी। सत्र न्यायालय ने निचली अदालत को फिर सुनवाई करने का आदेश दिया था। पुनर्विचार के बाद अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी यह याचिका खारिज कर दी है।

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